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लुधियाना मुठभेड़ में गैंग के दो गुर्गे ढेर

Two gang members killed in encounter. : लुधियाना। पंजाब में गैंगस्टर कल्चर के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एजीटीएफ और लुधियाना कमिश्नरेट पुलिस की संयुक्त टीम ने आत्म पार्क अंडरब्रिज के पास मुठभेड़ में डोनी बल गिरोह के दो कथित हथियारबंद गुर्गों को मार गिराया।

पुलिस के अनुसार, दोनों की पहचान करनजोत सिंह उर्फ नोना और संदीप सिंह के रूप में हुई है। मौके से तीन अत्याधुनिक पिस्तौल और करीब 50 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। लुधियाना के पुलिस आयुक्त (सीपी) स्वप्न शर्मा ने कहा कि मारे गए हमलावरों की पहचान करनजोत सिंह उर्फ नोना और संदीप सिंह के रूप में हुई है, दोनों अमृतसर के सुल्तानविंड रोड के निवासी हैं। पुलिस टीमों ने उनके कब्जे से तीन अत्याधुनिक स्वचालित पिस्तौल और लगभग 50 कारतूस बरामद किए। अभियान का विवरण साझा करते हुए, पुलिस आयुक्त ने कहा कि एक साजिश के बारे में विशिष्ट जानकारी के आधार पर, पुलिस टीमों ने आत्म पार्क के पास अंडर ब्रिज पर एक विशेष नाकाबंदी की और बिना नंबर प्लेट के काले रंग की हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल पर आ रहे दो संदिग्धों को रुकने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि जब पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने पुलिसकर्मियों पर गोलियां चला दीं और भागने की कोशिश की।

पुलिस आयुक्त ने कहा, “हमलावरों ने पीछा कर रहे पुलिस दल पर कई राउंड गोलियां चलाईं और सरकारी पुलिस वाहन पर भी दो गोलियां चलाईं, जिस पर पुलिस दल ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की और दोनों हथियारबंद हमलावरों को मौके पर ही मार गिराया। सीपी स्वपन शर्मा ने खुलासा किया कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि मारे गए हमलावर गैंगस्टर डोनी बल और शगनप्रीत के सीधे संपर्क में थे और उन्हें रविवार को लुधियाना के दुगरी रोड पर मैरीलैंड पैलेस में स्थापित रक्तदान शिविर में गोलीबारी (सामूहिक गोलीबारी) का काम सौंपा गया था। मृतक की आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी देते हुए पुलिस आयुक्त ने कहा कि करनजोत सिंह उर्फ नोना का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड था और उसके खिलाफ शस्त्र अधिनियम, डकैती और एनडीपीएस अधिनियम के तहत पिछले दो आपराधिक मामले दर्ज थे।

एक अन्य मृतक संदीप सिंह के खिलाफ भी आपराधिक मामला दर्ज किया गया था। उन्होंने कहा कि मारे गए हमलावरों के अन्य सहयोगियों की पहचान करने के लिए छापे मारे जा रहे हैं, जिन्हें जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस गिरोह के बैक-टू-बैक लिंक का पता लगाने के लिए आगे की जांच चल रही है। मॉडल टाउन पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 109,221,132,62 और 111 और शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के तहत मामला दर्ज किया गया है

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