जालंधर: भारतीय चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार जालंधर जिले में स्पैशल इंटैंसिव रिवीजन (एस.आई.आर.)-2026 के तहत 25 जून से 3 अगस्त तक चले घर-घर गणना चरण के अंतर्गत सौ प्रतिशत कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। डिप्टी कमिश्नर-कम-जिला चुनाव अफसर वरजीत वालिया ने आज यहां एक प्रैस कॉन्फ्रैंस के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि जिले में 16,49,946 वोटर दर्ज हैं, जिन्हें बूथ लैवल अधिकारियों द्वारा घर-घर जाकर इन्यूमरेशन फॉर्म बांटे गए। इनमें से 14,64,949 वोटरों द्वारा अपने इन्यूमरेशन फॉर्म जमा करवाए जा चुके है, जबकि 1,84,997 वोटरों द्वारा फॉर्म प्राप्त नहीं हुए।
उन्होंने बताया कि तस्दीक के दौरान इन वोटरों में 50,520 वोटर मृतक, 94,356 वोटर अन्य स्थानों पर स्थानांतरित, 8961 डुप्लीकेट एंट्रियां, 30157 एब्सैंट या अनट्रेसेबल वोटर और 1003 अन्य कारणों वाली श्रेणियों में पाए गए हैं। इस मौके पर अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (जनरल)-कम-अतिरिक्त जिला चुनाव अधिकारी अमनिंदर कौर भी मौजूद थी। श्री वालिया ने बताया कि 13 अगस्त को ड्राफ्ट वोटर सूची प्रकाशित की जाएगी, जिसके उपरांत 12 सितंबर तक जिले के समस्त चुनावकार रजिस्ट्रेशन अधिकारियों द्वारा दावे और आपत्ति प्राप्त किए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि जिन वोटरों ने किसी कारणवश इन्यूमरेशन फॉर्म जमा नहीं करवाया, वह 13 अगस्त से 12 सितंबर तक फॉर्म नंबर-6 भरकर वोट बनवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि इसके साथ नागरिक को एक घोषणा पत्र देना होगा। उन्होंने बताया कि नोटिस चरण/दावों और आपत्तियों का निपटारा 8 अक्तूबर 2026 तक किया जाएगा और 12 अक्तूबर को अंतिम वोटर सूची का प्रकाशन होगा। उन्होंने समस्त वोटरों से अपील की कि 13 अगस्त को ड्राफ्ट वोटर सूची के प्रकाशन के उपरांत उसमें अपना स्टेटस जरूर चेक करें।
उन्होंने कहा कि इसके लिए मोबाइल पर ECI net एप्प, सी.ई.ओ. पंजाब की वैबसाइट, जालंधर जिले की आधिकारिक वैबसाइट देखी जा सकती है। इसके अलावा जिला चुनाव दफ्तर और चुनावकार रजिस्ट्रेशन अधिकारियों के दफ्तरों में भी ड्राफ्ट वोटर सूची की कॉपी उपलब्ध होगी। उन्होंने यह भी बताया कि वोटरों की सुविधा के लिए 16 अगस्त (रविवार) को जिले के समस्त पोलिंग बूथों पर विशेष कैंप भी लगाया जाएगा, जहां बूथ लैवल अधिकारियों के पास यह सूची मौजूद होगी।
उन्होंने बताया कि ड्राफ्ट वोटर सूची में 1,46,551 वोटर ऐसे हैं, जिनकी 2003 की वोटर सूची से मैपिंग नहीं हुई और 2,02,187 एनामली श्रेणी में हैं। जिला चुनाव अधिकारी ने स्पष्ट किया कि किसी भी योग्य वोटर का नाम बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाए वोटर सूची से नहीं हटाया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि यदि किसी योग्य वोटर का नाम वोटर सूची में रह गया हो या किसी विवरण में संशोधन की आवश्यकता हो तो 13 अगस्त से 12 सितंबर तक दावा या आपत्ति जरूर दायर की जाए।
मेष: दिन शुभ रहेगा...