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पंजाब में प्रॉपर्टी खरीदने वालों के लिए खास अपडेट : 1 अप्रैल से लागू होगा ये नया नियम

ज़ीरकपुर: पंजाब के रियल एस्टेट निवेशकों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। ज़ीरकपुर में मकान से लेकर कमर्शियल प्रॉपर्टी तक के निर्माण के लिए अब पहले के मुकाबले काफी अधिक खर्च करना पड़ेगा। पंजाब लोकल बॉडीज़ विभाग ने मैप पास कराने की फीस में जबरदस्त बढ़ोतरी करते हुए इसे 1 अप्रैल 2025 से लागू करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।

अब यदि कोई व्यक्ति घर, दुकान, फ्लैट या मल्टी-स्टोरी बिल्डिंग का नक्शा पास कराने के लिए आवेदन करेगा, तो उसे पूर्व निर्धारित राशि से ढाई से तीन गुना तक ज्यादा शुल्क देना होगा। इतना ही नहीं, जिन लोगों की मैप फाइल 1 अप्रैल 2025 के बाद मंजूर हुई है, वे भी इस नई दर के हिसाब से फीस अदा करने के लिए बाध्य होंगे।

पहले से अधिक क्यों देना पड़ेगा पैसा?

ज़ीरकपुर को पंजाब का एक बड़ा प्रॉपर्टी हब माना जाता है। यहाँ प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग प्रॉपर्टी खरीदते और निर्माण कराते हैं। निर्माण कार्य शुरू करने से पहले लोकल अथॉरिटी से नक्शा पास कराना आवश्यक होता है।

पहले मैप फीस इस प्रकार ली जाती थी:

प्रॉपर्टी का प्रकार पुरानी फीस प्रति स्क्वेयर मीटर

रिहायशी मकान                  1026 रुपये
कमर्शियल/दुकान               4980 रुपये

अब नई फीस इस प्रकार हो गई है:

प्रॉपर्टी का प्रकार नई फीस प्रति स्क्वेयर मीटर

रिहायशी मकान                      ₹2500–2600
कमर्शियल/दुकान                   ₹9000 से अधिक

जैसे पहले 100 स्क्वेयर मीटर पर

प्रॉपर्टी पहले लगती थी फीस अब देनी होगी फीस

100 स्क्वेयर मीटर घर लगभग ₹1,00,000 करीब ₹2,60,000
100 स्क्वेयर मीटर दुकान लगभग ₹5,00,000 ₹9,00,000+

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1 अप्रैल 2025 के बाद वालों को भेजे जा रहे नोटिस

ज़ीरकपुर नगर परिषद को सरकार की तरफ से यह निर्देश जारी किए गए हैं कि जिन लोगों के नक्शे 1 अप्रैल 2025 के बाद स्वीकृत हुए हैं, उनके पास नोटिस भेजकर बढ़े हुए शुल्क की रिकवरी की जाए।

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