जालंधरः शहर में कानून-व्यवस्था मजबूत करने और आपराधिक घटनाओं पर रोक लगाने के लिए पुलिस कमिश्नरेट ने सख्त कदम उठाया है। डीसीपी लॉ एंड ऑर्डर जगरूप बाठ ने बताया कि अब बिना नंबर प्लेट या नियमों के मुताबिक नंबर प्लेट नहीं लगाने वाले वाहनों को पेट्रोल, डीजल और सीएनजी नहीं दी जाएगी। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत सिटी कमिश्नरेट क्षेत्र में लागू किया गया है।
डीसीपी ने बताया कि शहर में कई वाहन बिना हाई-सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) अथवा टूटी-फूटी और छेड़छाड़ की गई नंबर प्लेट के साथ चल रहे हैं। ऐसी गाड़ियों का इस्तेमाल झपटमारी, सड़क हादसों और अन्य आपराधिक घटनाओं में होने की आशंका रहती है, जिससे आरोपियों की पहचान करना मुश्किल हो जाता है।
नए आदेश के तहत पेट्रोल पंप संचालकों को ऐसे वाहनों में ईंधन नहीं डालने के निर्देश दिए गए हैं। यह नियम दोपहिया, तिपहिया, चारपहिया और कमर्शियल वाहनों पर लागू होगा। हालांकि एंबुलेंस और अस्थायी रजिस्ट्रेशन नंबर वाले वाहनों को छूट दी गई है।
इसके अलावा रेस्टोरेंट, होटल, ढाबे, बार और कैफे में हथियार लेकर आने तथा लाइसेंसी हथियार को टेबल पर रखने पर भी रोक लगाई गई है। संचालकों को परिसर में ‘हथियार लाना मना है’ संबंधी बोर्ड लगाने के निर्देश दिए गए हैं। आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
📍 Location: पुलिस लाइन (जालंधर)

