विजिलेंस ने फंड के दुरुपयोग के दोष में पूर्व सरपंच और पंचायत सचिव को किया गिरफ़्तार

चंडीगढ़: पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध चल रही मुहिम के दौरान पंचायती फंडों का दुरुपयोग करने के दोष अधीन गांव वैरोवाल बाविआ, ब्लॉक खडूर साहिब, जि़ला तरनतारन के पूर्व सरपंच गुरजीत सिंह और पंचायत सचिव बलराज सिंह को गिरफ़्तार किया है। इस संबंधी जानकारी देते हुए विजिलेंस के प्रवक्ता ने बताया कि जांच.

चंडीगढ़: पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध चल रही मुहिम के दौरान पंचायती फंडों का दुरुपयोग करने के दोष अधीन गांव वैरोवाल बाविआ, ब्लॉक खडूर साहिब, जि़ला तरनतारन के पूर्व सरपंच गुरजीत सिंह और पंचायत सचिव बलराज सिंह को गिरफ़्तार किया है।

इस संबंधी जानकारी देते हुए विजिलेंस के प्रवक्ता ने बताया कि जांच के आधार पर ब्यूरो की तकनीकी टीम ने ग्राम पंचायत वैरोवाल बाविआ, जि़ला तरनतारन को साल 2013 और 2017 के दौरान प्राप्त हुए विकास फंडों में हुए गबन सबंधी जांच की है। जिसके दौरान यह बात सामने आई है कि उपरोक्त चैक पीरियड के दौरान ग्राम पंचायत को कुल 47,47,373 रुपए के सरकारी फंड प्राप्त हुए जबकि गांव की पंचायती शामलाट ज़मीन पर ठेके से 24,75,000 रुपए प्राप्त हुए थे।

उन्होंने आगे बताया कि उक्त मूल्यांकन के समय के दौरान उक्त पंचायत को कुल राशि 72,22,373 रुपए प्राप्त हुए, जबकि 63,62,522 रुपए ख़र्च किए। जिससे पता लगता है कि पूर्व सरपंच गुरजीत सिंह ने पंचायत सचिव बलराज सिंह के साथ मिलीभगत करके पंचायती फंडों में 8,59,851 लाख रुपए का गबन किया है।

इस सबंध में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1) ( ए), 13(2) और आइपीसी की धारा 409, 420, 467, 468, 471, 201, 102-बी के अंतर्गत विजिलेंस के थाना अमृतसर में मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि इस मामले की अगली जांच जारी है।

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