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विजिलेंस ने 14 वैगन धान की हेराफेरी करने के आरोप में चावल मिल साझेदारों के खिलाफ आपराधिक मामला किया दर्ज

चंडीगढ़: पंजाब सतर्कता ब्यूरो ने राज्य में भ्रष्टाचार के विरुद्ध जारी अभियान के दौरान संगरूर जिले के भवानीगढ़ स्थित सिंगला फूड प्रोडक्ट्स नामक चावल मिल के चार साझेदारों के विरुद्ध 14 वैगन धान की हेराफेरी करने तथा सरकार को भारी नुकसान पहुंचाने के आरोप में आपराधिक मामला दर्ज किया है। इस सम्बन्धी जानकारी देते हुए.

चंडीगढ़: पंजाब सतर्कता ब्यूरो ने राज्य में भ्रष्टाचार के विरुद्ध जारी अभियान के दौरान संगरूर जिले के भवानीगढ़ स्थित सिंगला फूड प्रोडक्ट्स नामक चावल मिल के चार साझेदारों के विरुद्ध 14 वैगन धान की हेराफेरी करने तथा सरकार को भारी नुकसान पहुंचाने के आरोप में आपराधिक मामला दर्ज किया है। इस सम्बन्धी जानकारी देते हुए राज्य ब्यूरो के एक प्रवक्ता ने बताया कि यह जांच मैनेजिंग डायरेक्टर PUNSUP से प्राप्त पत्र के आधार पर उक्त चावल मिल के विरुद्ध की गई। उपरोक्त चावल मिल मालिकों ने वर्ष 2011-12 के दौरान धान के भंडारण और चावल मिलिंग के लिए राज्य खरीद प्राधिकरण PUNSUP के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। उन्होंने आगे बताया कि जिला नियंत्रक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले (डीएफएससी) विभाग, संगरूर ने जिला प्रबंधक PUNSUP, संगरूर को धान की हेराफेरी के लिए उक्त चावल मिल के खिलाफ जांच करने के लिए एक शिकायत पत्र भेजा था।

उन्होंने आगे बताया कि इस सम्बन्ध में डिप्टी मैनेजर (स्टोरेज) पनसप जसपाल शर्मा और डी.एफ.एस.सी. अंजुमन भास्कर द्वारा संयुक्त रूप से सिंगला फूड प्रोडक्टस और सिंगला एग्रो मिल, भवानीगढ़ का भौतिक निरीक्षण करने के दौरान यह बात सामने आई कि सिंगला फूड प्रोडक्टस में 14 वैगन धान की कमी थी। प्रवक्ता ने आगे बताया कि उक्त चावल मिल के मालिक ने चावल के गायब बैगों का अनुचित लाभ उठाने के लिए नाभा स्थित गोदाम में तैनात भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के संबंधित अधिकारियों द्वारा जारी किया गया एक जाली प्रमाण पत्र निरीक्षण दल के समक्ष प्रस्तुत किया था, जिस पर दोनों एफसीआई अधिकारियों ने कहा था कि प्रमाण पत्र पर उनके फर्जी हस्ताक्षर हैं। इस जांच रिपोर्ट के आधार पर सिंगला फूड प्रोडक्ट्स, भवानीगढ़ के चार भागीदारों – पवन कुमार, और तीन महिला भागीदारों – लीलावती, मंजू सिंगला और समीरा सिंगला के खिलाफ विजीलैंस ब्यूरो पुलिस स्टेशन, आर्थिक अपराध शाखा, लुधियाना रेंज में आईपीसी की धारा 406, 420, 465, 467, 468, 471, 120-बी के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया गया है और इस मामले में आगे की जांच जारी है।

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