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War against Drugs: 21वें दिन पूरे राज्य में 493 छापों के बाद 63 ड्रग तस्कर गिरफ्तार

चंडीगढ़: पंजाब से नशे की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों पर चलाए गए नशे के विरुद्ध युद्ध ‘युद्ध नशिया विरुद्ध’ को लगातार 21वें दिन जारी रखते हुए पंजाब पुलिस ने शुक्रवार को 493 स्थानों पर छापेमारी की और राज्य भर में 47 एफआईआर दर्ज करके 63 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया।

इसके साथ ही महज 21 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल ड्रग तस्करों की संख्या 2527 तक पहुंच गई है।

पुलिस टीमों ने गिरफ्तार नशा तस्करों के कब्जे से 573 ग्राम हेरोइन, 10 किलो अफीम, 1470 नशीली गोलियां/इंजेक्शन और 4750 रुपये ड्रग मनी भी बरामद की है। यह अभियान पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव के निर्देशों पर राज्य के सभी 28 पुलिस जिलों में एक साथ चलाया गया।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पुलिस आयुक्तों, उपायुक्तों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को पंजाब को नशा मुक्त राज्य बनाने के लिए कहा है। पंजाब सरकार ने नशे के खिलाफ लड़ाई की निगरानी के लिए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कैबिनेट उप समिति का गठन भी किया है।

विशेष डीजीपी कानून एवं व्यवस्था अर्पित शुक्ला ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि 96 राजपत्रित अधिकारियों की निगरानी में 1300 से अधिक पुलिसकर्मियों वाली 200 से अधिक पुलिस टीमों ने पूरे राज्य में छापेमारी की और दिन भर चले अभियान के दौरान 530 से अधिक संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की।

उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस ने एक व्यापक रणनीति तैयार की है और राज्य से नशे की समस्या के उन्मूलन तक इस तरह के अभियान जारी रहेंगे।

विशेष डीजीपी ने कहा कि राज्य सरकार ने राज्य से नशीले पदार्थों के उन्मूलन के लिए तीन-आयामी रणनीति – प्रवर्तन, नशामुक्ति और रोकथाम (ईडीपी) को लागू किया है, पंजाब पुलिस ने ‘नशामुक्ति’ के हिस्से के रूप में दो व्यक्तियों को नशामुक्ति और पुनर्वास उपचार के लिए राजी किया है, जबकि रोकथाम के हिस्से के रूप में राज्य भर में 125 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए हैं।

इस बीच, पुलिस टीमों ने कमिश्नरेट अमृतसर, गुरदासपुर, बटाला, पठानकोट, अमृतसर ग्रामीण और तरनतारन सहित छह जिलों में 170 से अधिक दवा दुकानों पर जांच की है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे नशीली गोलियां या कोई अन्य आदत बनाने वाली दवाएं नहीं बेच रहे हैं और दवाओं की बिक्री के संबंध में निर्धारित मानदंडों और नियमों का पालन कर रहे हैं।

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