Last Updated: October 24, 2026

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युद्ध नशों के विरुद्ध अभियान: मोगा में तीन मेडिकल स्टोर सील

October 24, 2026

युद्ध नशों के विरुद्ध अभियान: मोगा में तीन मेडिकल स्टोर सील

मोगा: पंजाब में नशों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान ‘युद्ध नशों के विरुद्ध’ के तहत मोगा पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के ड्रग कंट्रोल विभाग ने प्रतिबंधित दवाओं की अवैध बिक्री तथा सरकारी आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। इस संयुक्त कार्रवाई के दौरान अब तक जिले में तीन मेडिकल स्टोर सील किए जा चुके हैं। पुलिस और ड्रग कंट्रोल विभाग की इस कार्रवाई से मेडिकल स्टोर संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। संबंधित मामलों में नियमों के अनुसार कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जा रही है।

पुलिस विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, थाना सिटी साउथ मोगा में दर्ज मुकदमा नंबर 348, दिनांक 9 अक्टूबर 2026 के तहत प्रतिबंधित कैप्सूलों की बिक्री से संबंधित मामले में निगाहा रोड स्थित बरकत मेडिकल स्टोर को सील किया गया है। इस मामले में प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री को लेकर कार्रवाई की गई।

इसी तरह थाना सिटी साउथ मोगा में दर्ज मुकदमा नंबर 358, दिनांक 17 अक्टूबर 2026 के तहत चड़िक रोड स्थित बस्ती मोहन सिंह में टी.एस. मेडिकल एजेंसी की जांच की गई। जांच के दौरान जिला मजिस्ट्रेट के आदेशों का उल्लंघन कर रखी गई प्रेगाबालिन 150 एमजी की 150 गोलियां बरामद हुईं। इसके बाद संबंधित मेडिकल एजेंसी को सील कर दिया गया। पुलिस और संबंधित विभाग की ओर से मामले में नियमानुसार कार्रवाई की गई। इसके अतिरिक्त, 23 अक्टूबर 2026 को कच्चा दोसांझ रोड के टी-प्वाइंट पर स्थित गुरु नानक मेडिकल स्टोर की जांच के दौरान नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर ड्रग इंस्पेक्टर ने इस मेडिकल स्टोर को भी सील कर दिया। इस तरह प्रतिबंधित दवाओं और निर्धारित नियमों के उल्लंघन से जुड़े मामलों में अब तक तीन मेडिकल स्टोरों पर कार्रवाई की जा चुकी है।

मेडिकल स्टोर संचालकों को नियमों का पालन करने की अपील

मोगा पुलिस ने जिले के सभी मेडिकल स्टोर संचालकों और केमिस्टों से अपील की है कि वे प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री, भंडारण और वितरण से संबंधित सरकारी नियमों तथा जारी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करें। दवाओं के स्टॉक और बिक्री में किसी भी प्रकार की अनियमितता को गंभीरता से लिया जाएगा। पुलिस के अनुसार, ‘युद्ध नशों के विरुद्ध’ अभियान का उद्देश्य नशे के अवैध कारोबार पर रोक लगाना और युवाओं को नशे से बचाना है। इस अभियान के तहत प्रतिबंधित दवाओं की गैरकानूनी बिक्री करने वालों तथा सरकारी आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। विभाग ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले मेडिकल स्टोर संचालकों के विरुद्ध कानून के अनुसार सख्त कदम उठाए जाएंगे।

📍 Location: मोगा

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