Last Updated: October 11, 2026

Dainik Savera Times Logo

नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में दोषी को 20 वर्षों की कठोर कैद

October 30, 2024

नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में दोषी को 20 वर्षों की कठोर कैद

पटना: बच्चों का लैंगिक अपराध से संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की बिहार में पटना स्थित एक विशेष अदालत ने एक नाबालिग बालिका के साथ सामूहिक दुष्कर्म किए जाने के जुर्म में आज दोषी युवक को 20 वर्षों के सश्रम कारावास की सजा के साथ 25 हजार रुपए का जुर्माना भी किया।

विशेष न्यायाधीश कमलेश चंद्र मिश्रा ने मामले में सुनवाई के बाद पटना जिले के पंडारक थाना क्षेत्र निवासी रंजीत यादव को भारतीय दंड विधान और पॉक्सो अधिनियम की अलग अलग धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को एक वर्ष के कारावास की सजा अलग से भुगतानी होगी। साथ ही अदालत ने पीड़िता को मुआवजे के तौर पर पांच लाख रुपए दिए जाने का आदेश जिला विधिक सेवा प्राधिकार पटना को दिया है ।

खबरें और भी हैं...

Copyright © 2025 Dainik Savera Times. All rights reserved.
ऐप खोलें