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जींद। एक नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म करने के मामले में घोघड़ियां निवासी जगदीप को दोषी करार देते हुए अतिरिक्त और सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट शिफा की अदालत ने 20 साल की कैद सुनाई है। इसके अलावा उस पर 55 हजार रुपये जुर्माना भी होगा। पिता ने दी थी शिकायत पुलिस प्रवक्ता ने बताया.