-
चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने हाल ही में पांच पूर्व मंत्रियों को सरकारी आवास खाली करने का आदेश दिया है। सिविल सचिवालय के जनरल डिपार्टमेंट ने अपने पत्र में लिखा है कि मंत्री पद से हटने के बाद पूर्व मंत्री सिर्फ 15 दिन तक ही सरकारी आवास में रह सकते हैं। इसके बाद उन्हें सरकारी आवास.