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फरीदकोट: इंडियन सिविल प्रोटेक्शन कोड, 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला मजिस्ट्रेट फरीदकोट राहुल चाबा ने जिले में चल रहे सभी होटलों और रेस्टोरेंट के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) लेना अनिवार्य कर दिया है। जारी आदेशों के अनुसार, होटल और रेस्टोरेंट मालिकों को संबंधित विभागों से NOC.