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अमृतसर : जिले में बढ़ते शोर प्रदूषण को रोकने के लिए प्रशासन ने सख्त आदेश जारी किए हैं। अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट पल्लवी मिश्रा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर, डीजे, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, साउंड एम्पलीफायर.