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गुरुग्राम। सुप्रीम कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार करते हुए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट जाने के लिए कहा है। अदालत ने कहा कि यदि किसी को प्रशासनिक कार्रवाई से दिक्कत है तो वह उचित मंच पर बात रख सकता है। सुनवाई में ये कहा अदालत ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की.