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नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने दबाव वाले दूरसंचार क्षेत्र को समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) का बकाया चुकाने से राहत देने के केंद्र के 15 सितंबर, 2021 के फैसले को रद्द करने की अपील करने वाली एक जनहित याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने कहा कि ये सभी नीतिगत मामले हैं और इसपर विशेषज्ञों की.