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नेशनल डेस्क: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां हीराबेन मोदी का एआई-जनरेटेड वीडियो सोशल मीडिया से हटाने के लिए पटना हाईकोर्ट ने कांग्रेस को सख्त आदेश दिया है। कोर्ट ने कांग्रेस से कहा है कि यह वीडियो तत्काल प्रभाव से सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से हटा दिया जाए। 10 सितंबर को कांग्रेस ने किया.