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चंडीगढ़: केन्द्र सरकार द्वारा गैंगस्टर लॉरैंस बिश्नोई पर सैंट्रल एजैंसी की रिपोर्ट के तहत सीआरपीसी की सैक्शन 268 के तहत 1 वर्ष की नजरबंदी लगा दी गई थी। बता दें कि इस फैसले के अंतर्गत किसी भी राज्य की पुलिस लॉरैंस का प्रोडक्शन वारंट नहीं ले सकती थी और लॉरैंस को 1 वर्ष तक गुजरात.