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नई दिल्ली [भारत]: तीस हज़ारी कोर्ट ने सोमवार को साजिद उर्फ़ इक़बाल को अग्रिम ज़मानत देने से इनकार कर दिया। साजिद पर तुर्कमान गेट इलाके में फ़ैज़-ए-इलाही मस्जिद के पास एक भीड़ का नेतृत्व करने का आरोप है। कोर्ट ने आरोपी की अग्रिम ज़मानत याचिका को उसके पिछले बर्ताव, यानी जाँच में सहयोग न करने.