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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक स्थलों पर अश्लील सामग्री देखने पर रोक लगाने का निर्देश केंद्र सरकार को देने संबंधी एक जनहित याचिका सोमवार को यह कहते हुए खारिज कर दी कि यह एक नीतिगत मामला है। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने याचिका खारिज करते हुए.