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नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने वीरवार को कहा कि भारतीय विधिज्ञ परिषद (बीसीआई) और राज्य विधिज्ञ परिषदों के पास कानून के छात्रों का आचरण नियंत्रित करने की वैधानिक शक्ति नहीं है। कोर्ट ने साथ ही कहा कि छात्रों के खिलाफ कार्रवाई करना संबंधित शिक्षण संस्थान का अधिकार है और वह अपने नियमों के अनुसार.