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नई दिल्ली: बिहार में एक विशेष राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) अदालत ने पूर्वी चंपारण नकली नोट मामले में छठे आरोपी को दोषी ठहराया है। मुन्ना सिंह (64) को आईपीसी की धारा 120बी और 489बी और यूएपीए की धारा 16, 18, 20 और 21 के तहत दायर आरोपों में दोषी ठहराया गया है। सजा 11 सितंबर.