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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को टिप्पणी की कि बिलकिस बानो मामले के दोषी, जिनकी सजा माफी के आवेदन पर शीर्ष अदालत के पहले के आदेश के अनुसार गुजरात सरकार ने विचार किया था, वे यह तर्क नहीं दे सकते कि सजा माफी के आदेश पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। एक दोषी की.