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नई दिल्ली: सबको साथ लेकर चलने वाली और आसान परीक्षाओं की तरफ एक बड़ा कदम उठाते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (UPSC) को निर्देश दिया है कि वह सिविल सर्विस परीक्षा से कम से कम सात दिन पहले तक अंधे उम्मीदवारों को अपना लिखने वाला बदलने की इजाज़त दे। कोर्ट ने UPSC.