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नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि अतिक्रमणकारी केवल इस आधार पर सरकारी जमीन पर कब्जा जारी रखने के अधिकार का दावा नहीं कर सकते कि उनके पुनर्वास दावों का समाधान नहीं हुआ है, क्योंकि इससे सार्वजनिक परियोजनाओं में अनावश्यक बाधा उत्पन्न होगी। हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को दक्षिण.