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सीएम मनोहर लाल ने बड़ा फैसला लिया है। अब एसडीएम कार्यालय में भी रजिस्ट्री होगी। मनोहर लाल ने साफ तौर पर कहा कि रजिस्ट्री तहसील और उप तहसील में होती थी अब उप जिला का दर्जा देकर एसडीएम कार्यालय में भी रजिस्ट्री होगी। पंजीकरण अधिनियम 1908 की धारा 17 और 18 के तहत संपत्तियों के.