-
चंडीगढ़/पंचकूला। ऑर्डर में तय मात्रा से कम संतरे देने पर ऑनलाइन डिलीवरी कंपनी स्विगी की मुश्किलें बढ़ गईं। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, चंडीगढ़ ने कंपनी और इसकी क्विक-कॉमर्स सेवा इंस्टामार्ट को 2 हजार रुपये मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। यह आदेश पंचकूला के सेक्टर 11 निवासी अधिवक्ता राजा विक्रांत शर्मा की शिकायत पर.