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सोनीपत। यहां की फास्ट ट्रैक विशेष अदालत ने तीरंदाजी की नाबालिग खिलाड़ी से छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न मामले में राष्ट्रीय तीरंदाजी कोच को दोषी ठहराया। अदालत ने उसे पांच वर्ष की कैद सुनाई है। 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नरेंद्र की अदालत ने दोषी कुलदीप कुमार वेदवान पर 10 हजार रुपये.