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जालंधर (पंकज) : पुलिस आयुक्तालय जालंधर के अधिकार क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए, पुलिस उपायुक्त अंकुर गुप्ता ने सभी रेस्तरां, क्लब और अन्य लाइसेंस प्राप्त खाने के स्थानों को रात 12 बजे तक बंद करने के आदेश जारी किए हैं। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों.