-
जालंधर : दिवाली पर पटाखे बेचने और चलाने संबंधी डिप्टी कमिश्नर पुलिस जगमोहन सिंह ने फौजदारी संहिता की धारा 144 अधीन प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए आदेश दिए है कि कोई भी व्यक्ति लाइसेंस वाले स्थानों के इलावा कहीं भी पटाखे नहीं बेच सकेगा। साथ ही कमिश्नरेट जालंधर की सीमा में कहीं भी बिना.