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नेशनल डेस्क: राजस्थान सरकार ने मृतकों की गरिमा और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए ‘मृत शरीर सम्मान अधिनियम’ लागू कर दिया है। इस नए कानून के लागू होते ही राज्य में सड़क, चौराहे या किसी भी सार्वजनिक स्थान पर शव रखकर विरोध करना अब कानूनी अपराध माना जाएगा। सरकार का कहना है कि ऐसा.