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चंडीगढ़: अब आपको नई गाड़ी खरीदने पर ज्यादा टैक्स चुकाना होगा। राज्य परिवहन विभाग ने नए वाहन खरीदने वाले लोगों पर लगने वाले टैक्स को तत्काल प्रभाव से बढ़ा दिया है। अब अगर आप नया टू-व्हील ड्राइव वाहन खरीदते हैं और उसकी कीमत 1 लाख रुपये से कम है तो आरसी बनाने के लिए 7.5%.