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नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने उस कथित टिप्पणी को लेकर राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता तेजस्वी यादव के खिलाफ दायर मानहानि की शिकायत खारिज कर दी जिसमें उन्होंने कहा था कि ‘‘केवल गुजराती ही ठग हो सकते हैं।’’ न्यायमूर्ति ए एस ओका और न्यायमूर्ति उज्जवल भुइयां की पीठ ने इस बात पर गौर करने.