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फरीदकोट: जिला मजिस्ट्रेट राहुल चाबा ने इंडियन सिविल प्रोटेक्शन कोड 2023 की धारा 163 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए फरीदकोट जिले की सीमा के अंदर ड्रोन या दूसरी उड़ने वाली चीज़ों के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि पहले भी तरनतारन जिलों में ड्रोन.