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नई दिल्ली: दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने सोमवार को नागरिकों को सिम कार्ड और दूरसंचार पहचानकर्ताओं के दुरुपयोग के खिलाफ चेतावनी दी। विभाग ने कहा कि दूरसंचार अधिनियम, 2023 के तहत उल्लंघन करने पर तीन साल तक की जेल और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ा सकता है। छत्तीसगढ़ में हुए फर्जीवाड़े के बाद.