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हिमाचल डेस्कः प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने आगामी पंचायती राज चुनावों के लिए खर्च दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जिला परिषद सदस्य पद के उम्मीदवार अधिकतम 1 लाख रुपये खर्च कर सकेंगे। बीडीसी सदस्य और ग्राम पंचायत प्रधान पदों के लिए कोई खर्च सीमा नहीं तय की गई। जिला परिषद चुनाव बड़े क्षेत्र में होने के.