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Maharajganj : उत्तर प्रदेश पुलिस ने वर्ष 2019 में पूर्व नोटिस के बगैर एक मकान को अवैध ढंग से ध्वस्त करने के आरोप में कई प्रशासनिक और पुलिसकर्मियों के साथ ही पूर्व जिला मजिस्ट्रेट के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। कोतवाली थाना में सोमवार को दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक, सरकारी अधिकारियों, इंजीनियरों, ठेकेदारों पर कानून.