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नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट ने बर्खास्त ट्रेनी आईएएस अफसर पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि पूजा ने जो धोखाधड़ी की है, वह न केवल यूपीएससी (संघ लोक सेवा आयोग) के साथ धोखाधड़ी है, बल्कि पूरे समाज के साथ खिलवाड़ है। कोर्ट ने उनके खिलाफ.