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चंडीगढ़: पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि सैन्य आपरेशन के दौरान यदि किसी सैनिक की मौत उसके ही किसी साथी की गोली से होती है, तब भी उसे युद्ध शहीद का दर्जा मिलेगा और उसके परिजन को वही लाभ मिलेंगे जो युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के परिवारों को.