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कोलकाता। पश्चिम बंगाल सरकार मंगलवार को विधानसभा के पटल पर अपराजिता महिला एवं बाल (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून संशोधन) विधेयक पेश करेगी। इस विधेयक में बलात्कार और हत्या के मामलों में दोषियों को मृत्युदंड देने का प्रावधान है। इसमें पीड़िता की उम्र मायने नहीं रखेगी। पिछले महीने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल.