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नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया कि रेप, एसिड अटैक और यौन हमलों की पीड़िताओं को सभी सरकारी और निजी अस्पतालों तथा नर्सिंग होम्स में मुफ्त चिकित्सा उपचार मिलना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि कोई भी अस्पताल इन पीड़िताओं को इलाज देने से.