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हिमाचल डेस्कः हिमाचल हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच दुश्मनी समाप्त करने और शांति की इच्छा व्यक्त करना देशद्रोह की श्रेणी में नहीं आता। न्यायमूर्ति राकेश कैंथला की पीठ ने फेसबुक पर कथित रूप से प्रतिबंधित हथियारों और पाकिस्तानी झंडे की तस्वीरें साझा करने के आरोपी.