-
नई दिल्ली: भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना कमिश्नर मृत्युंजय कुमार नारायण ने बताया कि जनगणना 2027 के दौरान लोगों से जो भी व्यक्तिगत जानकारी ली जाएगी, वह पूरी तरह गोपनीय रहेगी। यह जानकारी जनगणना अधिनियम 1948 के तहत सुरक्षित होती है, इसलिए इसे न तो RTI (सूचना का अधिकार) के तहत लिया जा सकता.