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अमृतसर: अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (एडीएम) अमृतसर पल्लवी मिश्रा ने पंजाब सरकार द्वारा लागू ह्यूमन स्मगलिंग (प्रिवेंशन) एक्ट, 2012 तथा पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल्स रेगुलेशन एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए “वीज़ा विज़न इमिग्रेशन सर्विस”, एस.सी.ओ. नंबर 89, चौथी मंजिल, नेशनल टावर, रंजीत एवेन्यू, अमृतसर का वीजा कंसल्टेंसी संचालित करने का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द कर.