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नयी दिल्ली: सीबीआई की विशेष अदालत, अहमदाबाद ने मंगलवार को बहुचर्चित फर्जी फायर इंश्योरेंस क्लेम मामले में अहम फैसला सुनाया। अदालत ने मीरा केमिकल्स, पानोली, भरुच के पार्टनर रशीक जे. पटेल डलसानिया और सर्वेयर फर्म एस.आर. चित्रे एंड कंपनी के प्रोपराइटर संजय रमेश चित्रे को दोषी करार देते हुए 5-5 साल की सख्त कैद और.