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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों के इंटरनेट इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगाने के विचार का विरोध किया है। कोर्ट का कहना है कि इंटरनेट तक पहुंच और अपनी बात कहने की आजादी मौलिक अधिकारों से जुड़ी है। बच्चों को भी ये अधिकार मिलते हैं। इसलिए केवल उम्र के आधार पर उन्हें इंटरनेट इस्तेमाल.