-
नई दिल्ली: आयकर विभाग ने आकलन वर्ष 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न फॉर्म एक और चार को अधिसूचित कर दिया है। इस फॉर्म को 50 लाख रुपए तक की कुल सालाना आय वाले व्यक्ति और इकाइयां भरते हैं। इससे व्यक्ति हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) के अलावा, 50 लाख रुपए तक की आय वाली कंपनियां.