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श्रीनगर: फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन (FDA), जम्मू और कश्मीर ने स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में फ़ूड सेफ़्टी नियमों को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है, जिसमें स्कूल कैंपस के अंदर और स्कूल गेट के 50 मीटर के अंदर जंक फ़ूड की बिक्री पर रोक लगाना शामिल है। स्कूल.