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रांची : झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के सभी सरकारी विश्वविद्यालयों में विभिन्न स्तरों पर रिक्त शिक्षकों के सभी पदों पर चार महीने के अंदर नियुक्ति करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार, झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) और सभी विश्वविद्यालयों के प्रशासन को इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है। नियुक्ति.