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चंडीगढ़। हरियाणा कैडर के पूर्व आईएएस अधिकारी अशोक खेमका को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने केंद्र सरकार और केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के आदेशों को निरस्त कर दिया। इन आदेशों के अनुसार खेमका को भारत सरकार में अतिरिक्त सचिव/सचिव स्तर पर एंपैनल किए जाने का लाभ देने से इनकार कर दिया.