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नेशनल डेस्क: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिया है कि वह राज्य के कर्मचारियों को 25% महंगाई भत्ता (DA) दे। अदालत ने कहा कि यह भुगतान तीन महीने के भीतर किया जाए। मामले की अगली सुनवाई अगस्त 2025 में होगी। यह फैसला जस्टिस संजय करोल की अगुवाई वाली बेंच ने.